आर्यवर्त एक्सप्रेस
बेंगलुरु: एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में, बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट ने बेलंदूर में प्रेस्टीज स्टर्लिंग एसेंटिया प्रोजेक्ट में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। रामनिवास सूरजमल (एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स) के पार्टनर एडवोकेट अनुपम अग्रवाल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक भूस्वामी द्वारा आगे लाए गए मामले में आरोप लगाया गया है कि स्टर्लिंग ग्रुप ने आवासीय परियोजना से लगभग 3 एकड़ भूमि अवैध रूप से स्थानांतरित कर दी है, जहां प्रेस्टीज ग्रुप वर्तमान में एक वाणिज्यिक परियोजना का निर्माण कर रहा है।
25 अक्टूबर, 2024 के अपने आदेश में, अदालत ने विवादित 3 एकड़ भूमि पर आगे कोई भी निर्माण करने पर रोक लगा दी। वादी के वकील ने तर्क दिया कि हस्तांतरण अनधिकृत था, जिससे चल रही निर्माण गतिविधियाँ अवैध हो गईं। आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, अदालत ने विवादित भूमि पर सभी निर्माण गतिविधियों को अगले आदेश तक तत्काल रोकने का आदेश दिया।
यह स्थगन आदेश चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम है, और आने वाले हफ्तों में मामले की आगे की जांच की जाएगी।